ताज़ा ख़बरें

थाना खालवा द्वारा जिले के बाहरी व्यक्ति की रुकने की सूचना थाना में नहीं देने पर रोकने वाले के विरुद्ध किया गया अपराध पंजीबद्ध

खास खबर

थाना खालवा द्वारा जिले के बाहरी व्यक्ति की रुकने की सूचना थाना में नहीं देने पर रोकने वाले के विरुद्ध किया गया अपराध पंजीबद्ध

खंडवा, 09 सितंबर 2025 दिनांक 08.09.25 को ग्राम खारकला मे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खारकला की मस्जिद मे एक व्यक्ति बाहर से आकर रह रहा है जिसे ग्राम खारकला की मस्जिद के सदर मोहम्मद हनीफ पिता बिस्मिलाह खान जाति मुसलमान के द्वारा नमाज पढाने हेतु रखा गया है। सूचना पर ग्राम खारकला की मस्जिद पहुंचा जहाँ मस्जिद सदर हनीफ पिता बिस्मिलाह खान जाति मुसलमान से पूछताछ की जिन्होने बताया कि उसके द्वारा ही मस्जिद में नमाज पढाने हेतु अख्तर रजा पिता बदरूददीन निवासी पनासी सारादिधी थाना पहाडकट्ट्टा बिहार को रखा हैं जिसकी जानकारी उसके द्वारा थाना खालवा पर नही दी गई।
इस प्रकार आरोपी हनीफ खान पिता बिस्मिलाह खान जाति मुसलमान उम्र 72 साल तथा अख्तर रजा पिता बदरूददीन जाति मुसलमान उम्र 35 निवासी पनासी सारादिधी थाना पहाडकट्टा बिहार के जिला दंडाधिकारी खंडवा द्वारा धारा 163 बीएनएसएस के अधीन जारी दिशा निर्देशो का उल्लंघन करने पर पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश रघुवंशी व एस डी ओ पी हरसूद श्री लोकेन्द्र सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खालवा निरीक्षक जगदीश सिंधिया के द्वारा आरोपीगणो के विरूद्ध थाना खालवा पर अपराध क्रमांक 319/25 धारा 223 भान्यासं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!